नौएडा :EROS TIMES: एन्ट्रेप्रिनियोर्स एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि मण्डल अध्यक्ष विपिन कुमार मल्हन के नेतृत्व में श्रीकांत शर्मा, ऊर्जा मंत्री, उ0प्र0 सरकार से लखनऊ स्थित कार्यालय में मिला। तथा उन्हें विद्युत विभाग से संबधित समस्याओं से अवगत कराया – सिक्योरिटी राशिः- पूर्व में बिलिंग मैन्युअल होने के कारण बिलिंग चक्र करीब दो माह का होता था परन्तु अब आॅन लाईन होने की वजह से करीब 35 दिन का ही रह गया है । उद्यमियों को बिल जमा कराने हेतु 5-6 दिन का ही समय मिलता है जिसका उद्यमी द्वारा समय पर ही आॅन लाईन भुगतान कर दिया जाता है । हर वर्ष टैरिफ बढने की वजह से यह राशि बढ़ जाती है तथा विभाग द्वारा अतिरिक्त जमानत राशि की माॅग की जाती है ।महोदय अतिरिक्त जमानत राशि की माॅग से उद्योगों पर आर्थिक बोझ पड़ता है तथा व्यवसाय चलाने में परेशानी का सामना करना पडता है ।
अतः आपसे निवेदन है कि जमानत राशि केवल एक माह के बिल के बराबर ही कराने का कष्ट करें तथा अतिरिक्त जमानत राशि की माॅग को बन्द कराने का आदेश करें ।
इस पर श्रीकांत शर्मा , ने कहा कि इस मुद्दे पर अधिकारियों से वार्ता कर उचित समाधान किया जाएगा ।
औद्यौगिक इकाईयों को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में: उत्तर प्रदेश सरकार, ऊर्जा अनुभाग-3 द्वारा दिनांक 21.01.2010 को जारी अधिसूचना के अनुसार समस्त नई इकाईयों को इलेक्टीसिटी ड्यूटी में छूट दिये जाने का प्रावधान है ।
इस अधिसूचना को जारी हुए 7 वर्ष से भी अधिक समय बीत जाने के पश्चात भी उद्योगों को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में छूट का लाभ नही मिल पा रहा है ।
अतः हमारा अनुरोध है कि इस संबध में उचित निर्णय कार्यवाही कर उद्यमियों को इलैक्ट्रीसिटी ड्यूटी में छूट का लाभ दिये जाने के निर्देश विभाग को देने की कृपा करें । ताकि लंबित पड़े आवेदनों का शीध्र निस्तारण हो सके और औद्यौगिकीकरण का विस्तार हो सके ।
इस पर श्रीकांत शर्मा ने तुरंत प्रमुख सचिव से फोन पर वार्ता कर जानकारी माॅगी तथा आष्वस्त किया कि उद्यमियों को इलैक्ट्रीसिटी ड्यूटी दिये जाने हेतु 1 माह में अधिसूचना जारी कर उद्यमियों को इस सुविधा का लाभ दे दिया जाएगा ।






