गौतमबुद्धनगर: आगामी 17 सितम्बर को जनपद में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन एवं परिणामोन्मुखी बनाने के उद्देश्य से न्यायालय के सभागार में जनपद न्यायाधीश श्री आरएन मौर्य की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गयी। इस अवसर पर जपनद न्यायाधीश ने सम्बन्धित विभागीय अधिकारियांे को दिशा निर्देश देते हुये कहा कि सभी अधिकारीगण समय रहते ही अपनी सभी तैयारियाॅ पूर्ण कर लें, ताकि आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलांे का निस्तारण किया जा सकें और जनता को इसका भरपूर लाभ प्राप्त हो सकें।
उन्होनें बताया कि आयोजित होने वाली लोक अदालत में आपसी सहमति के आधार पर परिवारिक वाद, मोटरयान दुर्घटना प्रतिकर वाद, शमनीय आपराधिक वाद, दीवानी वाद, राजस्व वाद, चकबंदी वाद, भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम के वाद, एनआईटी एक्ट के वाद, प्रि लिटीनेशन के मामलें, पानी व बिजली के वाद, बाट तथा माप अधिनियम के वाद एवं अन्य प्रकृति के वादों का निस्तारण किया जायेगा।
जनपद न्यायाधीश ने कहा कि राजस्व विभाग, परिवहन विभाग, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, श्रम विभाग तथा अन्य सम्बन्धित विभाग जिनके प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित किये जायेगें सम्बन्धित अधिकारीगण 17 सितम्बर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित होने वाले वादांे को चिन्हिकरण पूर्व से ही करते हुये ऐसे प्रयास किये जाये कि अधिक से अधिक वादों का निस्तारण संभव हो सकें। उन्हांेने सभी अधिकारियों से यह भी अपेक्षा की है कि निस्तारित होने वाले वादांे की सूचना न्यायालय को पूर्व से ही अवगत करा दी जायें।
बैठक में प्रधान न्यायाधीश/नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत अनिल कुमार सिंह, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार सिंह, जिला विकास अधिकारी डाॅ रामआसरे तथा अन्य अधिकारी द्वारा भाग लिया गया।






