Eros Times: गाज़ीपुर विशेष न्यायाधीश एससी एसटी अरविंद मिश्र की अदालत ने बुधवार को कासिमाबाद थाना क्षेत्र में हुए एसिड अटैक के मामले में एक दोषी को आजीवन कारावास व 55 हजार रुपये और दूसरे को तीन वर्ष के कारावास और आठ हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। मिली जानकारी के अनुसार कासिमाबाद थाना क्षेत्र के सोनबरसा गांव में चुनावी रंजिश को लेकर 29 अप्रैल 2021 को संगीता पासी व उसके बच्चे पर अवनीश वर्मा व पीयूष वर्मा ने तेजाब से हमला कर दिया। इससे मौके पर दोनों झुलस गए। संगीता पासी गंभीर रूप से झुलस गईं। पीड़िता के बयान पर थाना कासिमाबाद में एससी एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट अरविंद मिश्र मुल्जिम अवनीश वर्मा को आजीवन कारावास व 55 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया व पीयूष वर्मा को तीन वर्ष कारावास व आठ हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड के राशि को पीड़िता को देने का आदेश न्यायालय ने दिया। इस कार्यवाही के बाद जहां पीड़ितों को न्याय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है वही एसिड अटैक के मामले में यह कार्यवाही बहुत ही सराहनीय है।






